संसद के संयुक्त सत्र के संबोधन में राष्ट्रपति की ओर से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की पैरवी से यह साफ हो जाता है कि सरकार इसे लेकर गंभीर है। चूंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का नीतिगत दस्तावेज होता है, इसलिए उसमें एक साथ चुनाव का विचार शामिल होना और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस विचार पर विपक्षी दलों की जो भी राय हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पहले आम चुनाव के बाद से लंबे समय तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते रहे। बाद में सरकारों के कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाने और मध्यावधि चुनाव की नौबत आने के कारण एक संविधानसम्मत स्वस्थ परंपरा बाधित हो गई। इसके स्थान पर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग होने की परंपरा ने जड़ें जमा लीं। इससे विचित्र और कुछ नहीं कि यह जानते हुए भी इस बदली हुई परंपरा को उपयुक्त बताया जाए कि बार-बार होने वाले चुनाव राजनीति की लय को बाधित करने के साथ ही आर्थिक तौर पर देश के लिए बोझ साबित होते हैं।
बेहतर है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक साथ चुनाव की चर्चा होने के बाद सभी राजनीतिक दल इस पर गंभीरता से चिंतन करें कि इस नेक विचार को फिर से अमल में कैसे लाया जा सकता है। निस्संदेह इसके लिए संविधान में उपयुक्त संशोधन करने होंगे, लेकिन यह कठिन कार्य नहीं है। ऐसे नियम-कानून आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिससे कभी केंद्र या राज्य सरकार के अल्पमत में आ जाने की स्थिति में बिना मध्यावधि चुनाव नई सरकार का गठन हो सके। ध्यान रहे, कई देशों ने ऐसे उपाय कर रखे हैं कि सरकार के अल्पमत में आने के बाद भी मध्यावधि चुनाव से बचा जा सके। आखिर भारत ऐसा ही क्यों नहीं कर सकता?बार-बार चुनाव के सिलसिले को रोकना केवल राजनीतिक तंत्र में सुधार को ही बल नहीं देगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी मददगार बनेगा। इससे आर्थिक संसाधनों के साथ मानव संसाधन पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ से बचने के साथ ही विकास को गति देने में भी सहूलियत होगी। हमारे राजनीतिक दल इससे अनजान नहीं हो सकते कि बार-बार चुनाव होने के चलते आचार संहिता किस तरह विकास प्रक्रिया को बाधित करती है। वे इससे भी भली तरह अवगत होंगे कि चुनावों की घोषणा होते ही किस तरह सभी दलों की भाव-भंगिमा बदल जाती है। इससे कई बार तो राजनीतिक परिदृश्य के साथ ही सामाजिक माहौल भी प्रभावित होता है। चूंकि चुनावी मुद्दों के आगे अन्य सभी मसले नेपथ्य में चले जाते हैं, इसलिए अन्य अनेक आवश्यक कार्य भी प्रभावित होते हैं। यह आदर्श स्थिति नहीं हो सकती कि ऐसा औसतन वर्ष में दो-तीन बार हो। यदि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने पर सहमति बनती है तो इससे जनता को तो कोई परेशानी नहीं होने वाली, लेकिन कुछ विपक्षी राजनीतिक दल उसकी आड़ अवश्य ले सकते हैं। उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए और जनहित के साथ ही राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। आखिर किसी भी राजनीतिक दल का हित राष्ट्रहित से इतर तो नहीं हो सकता।
बेहतर है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक साथ चुनाव की चर्चा होने के बाद सभी राजनीतिक दल इस पर गंभीरता से चिंतन करें कि इस नेक विचार को फिर से अमल में कैसे लाया जा सकता है। निस्संदेह इसके लिए संविधान में उपयुक्त संशोधन करने होंगे, लेकिन यह कठिन कार्य नहीं है। ऐसे नियम-कानून आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिससे कभी केंद्र या राज्य सरकार के अल्पमत में आ जाने की स्थिति में बिना मध्यावधि चुनाव नई सरकार का गठन हो सके। ध्यान रहे, कई देशों ने ऐसे उपाय कर रखे हैं कि सरकार के अल्पमत में आने के बाद भी मध्यावधि चुनाव से बचा जा सके। आखिर भारत ऐसा ही क्यों नहीं कर सकता?बार-बार चुनाव के सिलसिले को रोकना केवल राजनीतिक तंत्र में सुधार को ही बल नहीं देगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी मददगार बनेगा। इससे आर्थिक संसाधनों के साथ मानव संसाधन पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ से बचने के साथ ही विकास को गति देने में भी सहूलियत होगी। हमारे राजनीतिक दल इससे अनजान नहीं हो सकते कि बार-बार चुनाव होने के चलते आचार संहिता किस तरह विकास प्रक्रिया को बाधित करती है। वे इससे भी भली तरह अवगत होंगे कि चुनावों की घोषणा होते ही किस तरह सभी दलों की भाव-भंगिमा बदल जाती है। इससे कई बार तो राजनीतिक परिदृश्य के साथ ही सामाजिक माहौल भी प्रभावित होता है। चूंकि चुनावी मुद्दों के आगे अन्य सभी मसले नेपथ्य में चले जाते हैं, इसलिए अन्य अनेक आवश्यक कार्य भी प्रभावित होते हैं। यह आदर्श स्थिति नहीं हो सकती कि ऐसा औसतन वर्ष में दो-तीन बार हो। यदि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने पर सहमति बनती है तो इससे जनता को तो कोई परेशानी नहीं होने वाली, लेकिन कुछ विपक्षी राजनीतिक दल उसकी आड़ अवश्य ले सकते हैं। उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए और जनहित के साथ ही राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। आखिर किसी भी राजनीतिक दल का हित राष्ट्रहित से इतर तो नहीं हो सकता।
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